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Sunday, 26 April, 2026
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नियोक्ता टीडीएस कटौती के लिए कर्मचारियों से पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में पूछेंगे: सीबीडीटी

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नयी दिल्ली, पांच अप्रैल (भाषा) आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों से चालू वित्त वर्ष में कर्मचारियों से उनकी पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में पूछना होगा और उसके अनुसार की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी होगी।

यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को अपनी पसंद की कर व्यवस्था के बारे में नहीं बताता है, तो नियोक्ता को आम बजट 2023-24 में घोषित नयी संशोधित कर व्यवस्था के अनुसार वेतन से टीडीएस की कटौती करनी होगी।

व्यक्तिगत करदाताओं के पास यह चुनने का विकल्प है कि वे छूट और कटौती की पेशकश करने वाली पुरानी कर व्यवस्था में रहना चाहते हैं या नयी कर व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। नयी कर व्यवस्था में कर दरें कम हैं, लेकिन कोई छूट नहीं है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष में नियोक्ताओं द्वारा स्रोत पर कर कटौती के बारे में बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया।

स्पष्टीकरण के मुताबिक, नियोक्ताओं को अपने प्रत्येक कर्मचारी से उनकी मनपसंद कर व्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी होगी और अपनाई गई कर व्यवस्था के अनुसार टीडीएस कटौती करनी होगी।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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