नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश बृहस्पतिवार को सुनाएगा।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना सकती है। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल हैं। पीठ ने पिछले साल 24 नवंबर को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शीर्ष अदालत ने पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने में केंद्र द्वारा दिखाई गई ‘‘जल्दबाजी’’ पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी फाइल 24 घंटे में विभागों से ‘‘बिजली की गति’’ से पास हो गयी थी।
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गोला नेत्रपाल
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