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Saturday, 25 April, 2026
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झारखंड के पांकी में होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी

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मेदिनीनगर (झारखंड), 27 फरवरी (भाषा) महाशिवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त रहे झारखंड में पलामू जिले के पांकी मंडल में आगामी होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इस कस्बे में गत 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्ष के बाद उसी दिन से निषेधाज्ञा लागू है। इस हिंसा के संबंध में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।

मेदिनीनगर के अनुमंडलीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) राजेश कुमार साह ने सोमवार को स्थानीय संवाददाताओं को बताया कि आठ मार्च तक पांकी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। निषेधाज्ञा तभी हटायी जायेगी जब स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी कि अब इसकी जरुरत नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘निषेधाज्ञा होली के बाद हटाए जाने की उम्मीद है।’’

साह ने कहा कि निषेधाज्ञा में ढील दे दी गयी है और बाजार, स्कूलों को खोलने की अनुमति है। फिर भी एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने पर पूरी तरह रोक है। उन्होंने कहा कि ऐसा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है ।

भाषा सं. इन्दु गोला

गोला

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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