scorecardresearch
Sunday, 26 April, 2026
होमदेशझारखंड की अदालत ने कैदी की हत्या के अपराध में 15 लोगों को मृत्युदंड सुनाया

झारखंड की अदालत ने कैदी की हत्या के अपराध में 15 लोगों को मृत्युदंड सुनाया

Text Size:

जमशेदपुर, 18 अगस्त (भाषा) झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने जमशेदपुर की घाघीडिह केंद्रीय कारागार में 2019 में दो गुटों के बीच झड़प के दौरान एक कैदी की हत्या के अपराध में बृहस्पतिवार को 15 लोगों को मृत्युदंड सुनाया।

अतिरिक्त सरकारी वकील राजीव कुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (चुतुर्थ) राजेंद्र कुमार की अदालत ने 15 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) एवं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराने के बाद उन्हें मौत की सजा सुनायी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने सात अन्य को भादंसं की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत दोषी ठहराने के बाद उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनायी।

पुलिस के अनुसार जिन लोगों को मृत्युदंड सुनाया गया उनमें दो फरार हैं।

जेल में 25 जून, 2019 को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गयी थी तथा मनोज कुमार सिंह समेत दो कैदी गंभीर रूप से घायल हो गये थे। अस्पताल ले जाने के दौरान सिंह ने दम तोड़ दिया था।

अदालत ने पुलिस महानिदेशक को दो गायब अभियुक्तों के विरूद्ध जरूरी कार्रवाई शुरू करने एवं उन्हें पेश करने का आदेश दिया। पुलिस ने कहा कि दोनों की तलाश जारी है।

भाषा राजकुमार माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments