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Saturday, 18 April, 2026
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सेबी ने एआईएफ, वीसीएफ के विदेशी निवेश के लिए दिशानिर्देश जारी किए

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नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) और उद्यम पूंजी कोषों (वीसीएफ) के लिए विदेश में निवेश के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत विदेश में निवेश करने वाली फर्म के लिए भारतीय संबंध की जरूरत नहीं होगी।

बृहस्पतिवार को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एआईएफ भारत के बाहर गठित कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा वीसीएफ को कुछ शर्तों के तहत विदेश में उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश करने की अनुमति है।

इससे पहले इस तरह के विदेशी निवेश की अनुमति केवल उन्हीं कंपनियों को दी गई थी, जिनका भारतीय संबंध था। जैसे, यदि कंपनी का विदेश में कार्यालय है, तो भारत में भी कामकाज में समर्थन देने के लिए उसका दफ्तर होना जरूरी था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘विदेशी निवेश के लिए कंपनी के भारतीय संपर्क की जरूरत को खत्म कर दिया गया है।”

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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