नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की किल्लत को देखते हुए शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को 31 सितम्बर तक बढ़ाने का रविवार को फैसला किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
दिल्ली में शराब की 468 निजी दुकानें 31 जुलाई को लाइसेंस की समाप्ति के बाद सोमवार से बंद होने वाली थीं. हालांकि, उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही आबकारी विभाग के आदेश से शराब की दुकानें खुलेंगी.
आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि, ‘दिल्ली में देशी शराब की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को दो महीनों की एक और अवधि के लिए अर्थात 01.08.2022 से 30.09.2022 तक या निविदा को अंतिम रूप देना, जो भी पहले हो बढ़ाने के संबंध में सूचित किया जाता है.’
Delhi government gives an extension of two months to liquor shops with L-3/33 license to operate till 30th September pic.twitter.com/3lLcupW1oM
— ANI (@ANI) August 1, 2022
एक अधिकारी ने कहा, ‘दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को दो महीने यानी 31 सितम्बर तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल के पास भेज दिया है. 31 जुलाई के बाद शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे.’