नई दिल्ली: धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत सोमवार को यहां की एक अदालत ने दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी.
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की याचिका पर दिया जिसमें जैन की हिरासत अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया था.
इससे पहले दिन के दौरान, न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि कार्यवाही के दौरान न तो जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत के समक्ष मौजूद है.
जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद, अदालत ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए जैन को अस्पताल से पेश किया गया। उनके वकील भी वीसी के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए.
न्यायाधीश ने एजेंसी की याचिका पर दलीलें सुनीं और जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी.
ईडी ने 57 वर्षीय जैन को कथित धनशोधन मामले में 30 मई को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था.
ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले हफ्ते शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
वेकेशन जज नीलोफर आबिदा परवीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को 11 जुलाई को पेश किया जाएगा. इससे पहले दिन में आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया. कोर्ट ने पूछा था कि उन्हें पेश क्यों नहीं किया जाता. आरोपी को पेश किए बिना न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ाई जा सकती.
यह भी पढ़ें: ‘जिताऊ उम्मीदवारों’ की बीमारी के राष्ट्रपति चुनाव तक आ पहुंचने के मायने