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Tuesday, 28 April, 2026
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वीज़ा घोटाला: दिल्ली उच्च न्यायालय कार्ति चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 24 जून को सुनवाई करेगा

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नयी दिल्ली, 15 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित चीन वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख बुधवार को 24 जून मुकरर्र की।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता से कांग्रेस नेता के वकील ने सुनवाई टालने का आग्रह किया।

वकील अर्शदीप सिंह ने अदालत को सूचित किया कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कार्ति चिदंबरम का प्रतिनिधित्व करेंगे और वह कोविड-19 से संक्रमित हैं, इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

निचली अदालत ने कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका और दो अन्य याचिकाओं को तीन जून को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामला बहुत गंभीर है। इसके बाद सांसद ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। 2011 में उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे।

ईडी ने कहा था कि आवेदन जल्दी दायर किया गया है क्योंकि इस मामले में अब तक जांच शुरू नहीं हुई है और कार्ति को भी अभी समन नहीं किया गया है।

भाषा नोमान उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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