नागपुर, 12 जून (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पुलिस ने एक व्यक्ति के दो बेटों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे कथित तौर पर 10.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सोमवार को बाजार रोड निवासी रविंद्र भावंकर (53) की शिकायत के आधार पर शहर के ही सीताबर्डी इलाके के रहने वाले धीरेंद्र सिंह गौड़ (57) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सीताबर्डी पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपी ने पीड़ित से कहा कि उसके रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क हैं। इसके साथ ही उसने पीड़ित के दो बेटों को नौकरी दिलाने का वादा किया।’’
उन्होंने बताया, ‘‘पीड़ित ने आरोपी पर भरोसा कर वर्ष 2019 से जून 2022 के बीच उसे कथित तौर पर 10.10 लाख रुपये दिए।’’
अधिकारी के मुताबिक, हालांकि बाद में पीड़ित को अहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और फिर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (विश्वास खंडित करने का आपराधिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा धीरज पारुल
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