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Saturday, 5 October, 2024
होमदेशचार किशोरों की ‘गैरकानूनी’ हिरासत पर मप्र सरकार, डीजीपी को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

चार किशोरों की ‘गैरकानूनी’ हिरासत पर मप्र सरकार, डीजीपी को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

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नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने टीकमगढ़ जिले में चोरी के संदेह में चार किशोरों को गैरकानूनी तरीके से पुलिस हिरासत में रखने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है।

मानवाधिकार आयोग द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार, खबरों में यह भी सामने आया है कि किशोरों को ‘पुलिस ने जंजीर से बांधा’ और उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं जिससे पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें मारा-पीटा है।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ थाने में चोरी के संदेह में 30 अप्रैल, 2022 से गैरकानूनी तरीके से पुलिस हिरासत में चार किशोरों को रखने के संबंध में मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है।’’

आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण किया है और अगर यह सही है तो यह पीड़ित बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

मानवाधिकार आयोग ने कहा, ‘‘किशोरों को पुलिस थाने में हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपराध किया है, फिर भी उन्हें (किशारों को) किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए था। किशोरों को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय अदालत में पेश किया जाना चाहिए था और उन्हें किसी भी सूरत में जंजीर से नहीं बांधा जाना चाहिए था।’’

आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, इसी के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।

भाषा अर्पणा प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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