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Sunday, 12 April, 2026
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तेजाब हमले की पीड़िता को धमकी की शिकायत पर मामला बिहार से दिल्ली स्थानांतरित

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नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तेजाब हमले की एक पीड़िता की वह याचिका मंजूर कर ली है, जिसमें उसने कथित धमकियों और कानून के उल्लंघनों के परिप्रेक्ष्य में अपने पति, चाचा, चाची एवं अन्य के खिलाफ मामले को बिहार से दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को बिहार के शिवहर से राजधानी दिल्ली के साकेत जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

पीठ ने 21 अप्रैल के अपने आदेश में कहा है, ‘‘वकील की दलीलें सुनने तथा उनके अध्ययन के बाद स्थानांतरण याचिका मंजूर की जाती है। मामले से संबंधित रिकॉर्ड यथाशीघ्र साकेत अदालत को भेजे जाएं।

पीड़िता की ओर से याचिका दायर करने वाले दिल्ली स्थित संगठन ‘ब्रेव सोल्स फांडेशन’ के अनुसार, 25 जनवरी 2018 को उक्त महिला पर उसके पति, चाचा, चाची तथा दोस्तों ने तेजाब हमले किये थे। तब वह 23 वर्ष की थी।

याचिका में दावा किया गया है कि महिला के चाचा ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए 2021 में उसके ऊपर दो बार हमले भी किये थे।

भाषा सुरेश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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