नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी घोटाला मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अपील की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के विरूद्ध अपील शुक्रवार को खारिज कर दी।
इस मामले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा और अन्य को बरी कर दिया गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर आर.के चंदोलिया और राजीव अग्रवाल की अपील पर सुनवाई करते हुए इस मामले के तथ्यों पर गौर किया और कहा कि उसके समक्ष प्रस्तुत की गई याचिकाओं में कोई दम नहीं है।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में एकल पीठ ने 2जी घोटाला मामले में सीबीआई की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
घोटाले से संबंधित, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामलों में एक विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य को बरी कर दिया था।
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