scorecardresearch
Saturday, 28 September, 2024
होमदेशअर्थजगतसेबी ने संबद्ध पक्ष लेनदेन के नए मानदंडों को स्पष्ट किया

सेबी ने संबद्ध पक्ष लेनदेन के नए मानदंडों को स्पष्ट किया

Text Size:

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को संबद्ध पक्ष लेनदेन के लिए नए मानदंडों को स्पष्ट करते हुए कहा कि कंपनियों को एक अप्रैल से पहले हुए सौदों के मामले में शेयरधारकों से नई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

सेबी ने एक अप्रैल से लागू होने वाले नए ढांचे के कार्यान्वयन को स्थगित करने की उद्योग निकायों की अपील के बीच संबद्ध पक्ष लेनदेन (आरपीटी) मानदंडों पर एक परिपत्र जारी किया है।

परिपत्र जारी होने से संकेत मिलता है कि नए मानदंडों के कार्यान्वयन को स्थगित किए जाने की संभावना नहीं है।

परिपत्र में कहा गया है, ‘‘एक अप्रैल 2022 से पहले ऑडिट समिति और शेयरधारकों द्वारा मंजूरी प्राप्त एक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से दोबारा मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।’’

सेबी ने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और शेयरधारकों की मजबूती कॉरपोरेट प्रशासन का आधार है और सूचीबद्ध संस्थाओं को कानून की भावना का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और शेयरधारकों को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments