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Saturday, 18 April, 2026
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कर्नाटक ने कृष्णा नदी जल विवाद पर सुनवाई के लिए न्यायालय से पीठ गठित करने का अनुरोध किया

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नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कृष्णा नदी के पानी के आवंटन पर विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने का अनुरोध किया।

इससे पहले 10 जनवरी को दो न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहती है।

महाराष्ट्र के रहने वाले न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और कर्नाटक के न्यायमूर्ति ए. एस़ बोपन्ना की पीठ ने 10 जनवरी को जल न्यायाधिकरण के फैसले से पैदा हुए मामले से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि वे गाली-गलौज का निशाना नहीं बनना चाहते हैं।

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की दलीलों पर गौर किया और कहा कि वह मामले की सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर विचार करेंगे।

पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं। पीठ ने पूछा कि क्या पक्ष विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा सकते हैं। दीवान ने कहा कि मुख्य मुद्दे पर पीठ से ही निर्णय की आवश्यकता होगी और कुछ जुड़े मामलों का हल किया जा सकता है।

भाषा अविनाश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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