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Thursday, 14 November, 2024
होमदेशपुलिस ने उच्च न्यायालय में कहा : दिलीप नये मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे,

पुलिस ने उच्च न्यायालय में कहा : दिलीप नये मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे,

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कोच्चि, 31 जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय को पुलिस ने अवगत कराया कि एक अभिनेत्री के 2017 में हुए कथित यौन उत्पीड़न की घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित धमकी देने से संबंधित नये मामले की जांच में अभिनेता दिलीप और अन्य अभियुक्त सहयोग नहीं कर रहे हैं, यद्यपि अभिनेता ने इसे ‘हथकंडा’ करार दिया है।

दिलीप के वकीलों ने भी उच्च न्यायालय में यह संकेत दिये कि वे खुद ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर संभवत: एक याचिका दायर करेंगे। वकीलों का कहना था कि अभिनेता से संबंधित मामला ‘मीडिया ट्रायल’ का रूप ले चुका है।

अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बी रमन पिल्लै और वकील फिलिप टी वर्गीज ने भी यह भी आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ नया मामला अभिनेत्री के कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा ‘फर्जी’ बनाया गया है।

नये मामले में अभिनेता, उनके भाई एवं एक रिश्तेदार और अन्य की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गयीं।

अभियोजन महानिदेशक टी ए शाजी और पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक पी नारायणन ने अग्रिम जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों का व्यवहार किसी भी तरह की छूट या अदालत की ओर से विशेषाधिकार के तहत दी जाने वाली राहत के लायक नहीं है।

दोनों ने यह दलील दी कि आरोपियों ने जांच में तो मदद नहीं ही की, साथ ही उन्होंने साक्ष्य के साथ भी छेड़छाड़ किया और इन्होंने जांच को प्रभावित करने के लिए अपने मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के लिए इन्हें मुंबई भेजा। उन्होंने कहा कि आखिर दिलीप और अन्य आरोपी इस बात की मांग कैसे कर सकते हैं कि उनके फोन की जांच उनकी इच्छा के सुविधा केंद्र पर हो।

अभियोजन पक्ष के वकीलों ने अदालत से आग्रह किया कि वह उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जमा आरोपियों के फोन 29 जनवरी के आदेश के अनुसार अभियोजन पक्ष को सौंप दे, हालांकि दिलीप के वकीलों ने इसका पुरजोर विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. ने मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार (कल) की तारीख मुकर्रर की और कहा कि वह इस बात का निर्णय करेंगे कि मोबाइल फोन का क्या किया जाए?

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई अन्य अभियुक्त की तरह ही करेंगे।

अभिनेता और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा – 116 (उकसाने), 118 (अपराध डिजाइन को गुप्त रखने), 120बी (आपराधिक साजिश), 506 (आपराधिक डराने-धमकाने) और 34 (सामूहि रूप से अपराध करने) सहित विभिन्न धारों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में 10 आरोपी हैं और पुलिस ने सात को गिरफ्तार किया था। दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जमानत पर बाहर हैं।

भाषा सुरेश उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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