कोयंबटूरः तमिलनाडु के नगर पालिका प्रशासन मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.
पुलिस ने बताया कि मंत्री राज्य में मतदान के दिन मंगलवार को अन्नाद्रमुक का झंडा लगी अपनी कार कथित रूप से एक मतदान केंद्र के समीप तक ले गये थे जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.
थोंडामुथूर विधानसभा क्षेत्र के जोनल अधिकारी राजा मोहम्मद ने शिकायत दर्ज करायी. इसी निर्वाचन क्षेत्र से वेलुमणि चुनाव लड़ रहे हैं.
पुलिस के अनुसार यह देखा गया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर गये मंत्री ने एक शॉल ओढ़ रखी थी जिस पर अन्नाद्रमुक का निशान था. यह भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था. एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने वेलुमणि के विरूद्ध मामला दर्ज किया.
बता दें कि तमिलनाडु में आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मामला नहीं है. इससे पहले डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ भी आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई थी. उनके ऊपर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था.
इसके अलावा हाल ही में एआईएडीएम ने ‘नकद राशि बांटने’ के आरोप में डीएमके प्रमुख स्टालिन और उनकी पार्टी के अन्य चार नेताओं पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की गई थी.
अन्नाद्रमुक की अधिवक्ता इकाई के संयुक्त सचिव आरएम बाबू मुरुगवल ने कोलथुर सीट से चुनाव लड़ रहे स्टालिन के सहयोगी मतदाताओं को ‘पांच हजार रुपये की रकम बांटने’ का आरोप लगाया था. उन्होंने ये भी कहा था कि द्रमुक प्रत्याशी स्टालिन ‘भ्रष्ट’ आचरण में शामिल हैं, लिहाजा उन्हें चुनाव लड़ने से ‘अयोग्य’ ठहराया जाए.
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