जयपुर: राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार ने इसके लिए एक संशोधन विधेयक शनिवार को विधानसभा में पेश किया.
संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को सदन में राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 पेश किया. इसके तहत विधेयक की धारा चार में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा गया है.
इसके तहत राज्य में लोकस्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या लोगों में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसने अपना मुंह और नाक फेसमास्क या किसी फेसकवर से समुचित रूप से ढका नहीं हो.
विधेयक में कहा गया है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की यह राय है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है. इसी के मद्देनजर राज्य सरकार का यह भी विचार है कि सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों, कार्यस्थलों तथा सामाजिक, राजनीतिक व अन्य समारोह में ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए जिसने मास्क नहीं पहना हो.
उल्लेखनीय है कि विधानसभा के सत्र की कार्यवाही शनिवार को फिर शुरू हुई जिसमें राज्य सरकार ने कृषि संबंधी केंद्रीय कानूनों के राज्य के किसानों पर असर को ‘निष्प्रभावी’ करने के लिए तीन संशोधन विधेयक भी पेश किए.