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Wednesday, 22 April, 2026
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अमेरिका ने विदेशी गैर-प्रवासी श्रमिकों के लिए ‘कार्य परमिट’ के स्वतः विस्तार को समाप्त किया

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वाशिंगटन, 30 अक्टूबर (भाषा) ट्रंप प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की पिछली सरकार के एक नीतिगत फैसले को वापस ले लिया और ‘कार्य परमिट’ के विस्तार का अनुरोध करने वाले विदेशी गैर-प्रवासी वीजा धारकों के दोबारा सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब उन्हें ‘कार्य परमिट’ बढ़वाने के लिए फिर से सुरक्षा जांच या सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इस कदम का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ने की संभावना है।

कुछ श्रेणियों के विदेशी कामगारों के लिए रोजगार अनुमति पत्र (ईएडी) की वैधता को स्वतः बढ़ाने की प्रक्रिया को समाप्त करने वाले नये नियम बृहस्पतिवार से लागू हो गए।

बाइडन प्रशासन ने मई 2022 में उन नियमों में संशोधन किया था, जिनके तहत रोजगार अनुमति पत्र के नवीनीकरण के लिए नए आवेदन दाखिल करने पर आवेदकों को बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के स्वत: ही 540 दिनों का विस्तार मिला जाता था।

बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के विस्तार देने का बाइडन सरकार का निर्णय उस दौरान ‘कार्य परमिट’ प्रदान करने के लिए लंबित 15 लाख अनुरोधों को देखते हुए लिया गया था क्योंकि ऐसी आशंका थी कि इन अनुरोधों को सत्यापित और संसाधित करने में देरी से बेरोजगारी बढ़ सकती है।

विशिष्ट श्रेणियों के गैर-प्रवासी वीजा धारकों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने के लिए रोजगार अनुमति पत्र की आवश्यकता होती है।

ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि एक गैर-प्रवासी विदेशी कर्मचारी एक निश्चित अवधि के लिए देश में काम करने के लिए अधिकृत है।

अमेरिका के ‘होमलैंड सिक्योरिटी’ विभाग ने आव्रजन पर नकेल कसने के अपने प्रयासों के तहत बुधवार को इस फैसले की घोषणा की।

विभाग ने उनके रोजगार अनुमति पत्र (ईएडी) की वैधता बढ़ाने से पहले विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की उचित जांच और सत्यापन को प्राथमिकता देने की बात कही।

विभाग ने बताया, “यह अंतरिम नियम 30 अक्टूबर से पहले स्वतः विस्तारित रोजगार अनुमति पत्र को प्रभावित नहीं करता।”

दस्तावेज की वैधता सामान्यतः एक से दो वर्ष तक होती है लेकिन कुछ श्रेणियों के लिए इसे पांच वर्ष के लिए भी प्रदान किया जा सकता है।

‘यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज’ (यूएससीआईएस) के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि विभाग विदेशी नागरिकों की कड़ी जांच पर नए सिरे से जोर दे रहा है और पूर्ववर्ती प्रशासन की उन नीतियों को समाप्त कर रहा है, जिनमें अमेरिकियों की सुरक्षा से पहले विदेशियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाती थी।

उन्होंने कहा, “किसी विदेशी नागरिक के रोजगार दस्तावेज की अवधि बढ़ाने से पहले उचित जांच-पड़ताल पूरी करना एक व्यावहारिक उपाय है। सभी विदेशियों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।”

रोजगार दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदक को फॉर्म आई-765 भरना होता है और पात्रता उसकी आव्रजन स्थिति पर निर्भर करती है।

विद्यार्थी, शरणार्थी, राजनयिक मिशन और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों पर आश्रित लोगों सहित विभिन्न श्रेणियों के बड़ी संख्या में विदेशी गैर-प्रवासी ‘रोजगार अनुमति पत्र’ के लिए आवेदन करने के लिहाज से पात्र हैं।

भाषा जितेंद्र संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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