कोलंबो, पांच फरवरी (भाषा) श्रीलंका ने सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है।
लोगों को बूस्टर खुराक लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रकाशित एक गजट अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी है। पृथकवास एवं रोग रोकथाम अध्यादेश के तहत 25 जनवरी को प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘टीके की पूरी खुराक लेने का सबूत दिखाए बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश नहीं करेगा।’’
यह नया नियम 30 अप्रैल से लागू होगा, जिससे टीकाकरण की कमियों में सुधार होगा क्योंकि लोग बूस्टर खुराक लेने से इनकार कर रहे है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार तक 1.67 करोड़ से अधिक लोगों ने ही कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली जबकि 1.4 करोड़ लोगों ने टीके की दूसरी खुराक ली। केवल 56 लाख लोगों ने तीसरी बूस्टर खुराक ली।
स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड रेाकथाम समन्वयक डॉ. अनवार हमदानी ने कहा कि पिछले सप्ताह के 10 प्रतिशत के मुकाबले इस सप्ताह संक्रमण के मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
भाषा गोला उमा
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