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Monday, 18 November, 2024
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पाकिस्तान की अदालत ने कंदील बलोच के हत्यारे को बरी किया

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(एम जुलकरनैन)

लाहौर, 14 फरवरी (भाषा) पाकिस्तान में सोशल सेलिब्रिटी कंदील बलोच की कथित झूठी शान के लिए की गई हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए उनके भाई को पीड़िता के माता-पिता द्वारा इस्लामी कानून के तहत माफी दिए जाने के बाद अदालत ने भी बरी कर दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि मुहम्मद वसीम को वर्ष 2016 में गिरफ्तार किया गया था। वसीम ने स्वीकार किया था कि उसने कंदील बलोच के नाम से मशूहर अपनी बहन 26 वर्षीय फौजिया अजीम को पहले नशीला पदार्थ दिया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी क्योंकि वह सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक तस्वीर साझा कर रही थी और परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचा रही थी।

मामले में एकमात्र आरोपी वसीम को वर्ष 2019 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सबूतों के अभाव में अन्य संदिग्धों को बरी कर दिया था। इनमें बलोच का छोटा भाई असलम शाहीन, चचेरा भाई हक नवाज और मुफ्ती अब्दुल कवी शामिल हैं।

वसीम ने बाद में इस सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

अदालत के अधिकारी ने बताया कि सोमवार को बलोच के माता-पिता ने वसीम को माफ कर दिया, उन्होंने वसीम के खिलाफ पहले दिए बयान को भी वापस ले लिया। उन्होंने बताया कि बलोच के माता-पिता ने पहले पुलिस के समक्ष दिए बयान में कहा था कि वसीम उनकी बेटी की हत्या में शामिल है।

अधिकारी ने बताया, ‘‘लाहौर उच्च न्यायालय की मुल्तान पीठ के न्यायमूर्ति सोहैल नासिर ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के पाला बदलने और कंदील के कानूनी उत्तराधिकारी (उनके माता-पिता) द्वारा माफी दिए जाने के बाद यह फैसला सुनाया।’’

गौरतलब है कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 महिलाओं की हत्या उनके रिश्तेदारों द्वारा झूठी शान की खातिर कर दी जाती है।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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