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Monday, 23 December, 2024
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पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में 10 साल की सजा सुनाई

आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी.

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लाहौर: पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में बृहस्पतिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई.

संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित किया था और अमेरिका ने उसपर एक करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी है. उसे आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलबध कराने के मामले में पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.

आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी.

वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है.

अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, ‘लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को जमात उद दावा के सरगना सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई.’

सईद और उसके दो साथियों-जफर इकबाल तथा याह्या मुजाहिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साले अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है.


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