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Thursday, 21 November, 2024
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भारत को मिली कामयाबी: लंदन की कोर्ट ने खारिज की नीरव मोदी की जमानत याचिका

लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान टोबी कैडमैन ने अदालत में बताया कि नीरव मोदी भारत की एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है.

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नई दिल्ली: पंजाब नैशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज हो गई है. लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान टोबी कैडमैन ने अदालत को बताया की नीरव मोदी भारत की एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है. टोबी ने नीरव मोदी द्वारा गवाहों को बरगलाने की भी आशंका जताई. कैडमैन के मुताबिक हीरा कारोबारी नीरव ने एक गवाह आशीष को बुला कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

जबकि, नीरव मोदी के वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने बताया कि नीरव जनवरी 2018 से ब्रिटेन में है. उसे अगस्त 2018 से पता है कि वह प्रत्यर्पित होने जा रहा है. उसके पास सुरक्षित ठिकाना नहीं है. वह ब्रिटेन में खुलेआम घूम रहा है.

लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे भारतीय अधिकारियों ने अभियोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले टोबी कैडमैन ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया था कि नीरव मोदी को यदि जमानत मिलती है तो वह इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. अधिकारियों ने यह भी कहा था कि वह सब कुछ करेंगे जिससे नीरव रिहा न हो सके.

नीरव मोदी की जमानत पर सुनवाई के लिए ईडी और सीबीआई का एक संयुक्त दल वेस्टमिंस्टर कोर्ट पहुंचा था. बता दें कि सीबीआई और ईडी की टीम अपने साथ नीरव मोदी, उसकी पत्नी एमी, मामा और कंपनी के भागीदार मेहुल चौकसी सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट की कॉपी भी साथ ले गई है. ईडी के अधिकारी नीरव और उसकी कंपनियों की 147 करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं. बता दें कि एजेंसी ने नीरव की संपत्ति 26 फरवरी को अटैच की थी.

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