कराची, 21 अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने कराची स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक, शरजील अकबर ने रविवार को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद विदेशी सुरक्षा प्रकोष्ठ के एक निरीक्षक ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस के अनुसार, कराची की डॉक्स पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अकबर को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया।
उसने बताया कि अकबर के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 506-बी (आपराधिक धमकी) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के मुताबिक, अकबर को सोमवार को कराची जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट इमानुल्लाह फुलपोटो की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
शिकायतकर्ता ने बताया कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों ने 15 अप्रैल को सूचित किया कि उन्हें शरजील अकबर नामक एक व्यक्ति का धमकी भरा फोन आया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने वाणिज्य दूतावास के पास बम लगाया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने तुरंत अपने वरिष्ठों को सूचित किया, जिसके बाद बम निरोधक इकाई ने वाणिज्य दूतावास परिसर और उसके आसपास के इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं बरामद हुई।
जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि इस बात की छानबीन की जा रही है कि क्या अकबर का कराची में एक मार्च को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले से कोई संबंध था, जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने इमारत पर धावा बोल दिया था।
भाषा पारुल दिलीप
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