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Saturday, 4 May, 2024
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टेरर फंडिंग मामले में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पांच साल की सजा

आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े दो मामलों में पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को साढ़े पांच - साढ़े पांच साल की सजा सुनायी है.

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नई दिल्ली : पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) सरगना हाफिज सईद को पांच साल की सजा सुनाई. मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) सरगना हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) मामले में फैसला सुनाया गया है.

 

आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े दो मामलों में पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को साढ़े पांच – साढ़े पांच साल की सजा सुनायी है.

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने मुम्बई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज़ सईद के खिलाफ ‘आतंकवाद के वित्तपोषण’ का आरोप तय किया था.

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सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 29 मामले दर्ज हैं.

आपको बता दें, पाकिस्तान के अखबार डॉन के हवाले से कहा गया था कि डिप्टी प्रोसेक्यूटर जनरल अब्दुल रऊफ वट्टू ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ छह मामले अदालत में लंबित थे, जिनमें चार में सुबूत पेश करने की प्रक्रिया चल रही थी. उन चारों मामलों की सुनवाई इस सप्ताह के अंत तक कर ली जाएगी.

सईद के जमात-उद-दावा को लश्कर का प्रमुख संगठन माना जाता है, जिसने 2008 में मुम्बई में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था. इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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