ढाका, 20 नवंबर (भाषा) बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव नहीं रखने वाली अंतरिम सरकार को बहाल करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया।
प्रधान न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद के नेतृत्व वाली उच्चतम न्यायालय के शीर्ष अपीलीय प्रभाग ने यह आदेश जारी किया। इस आदेश में पिछले संवैधानिक प्रावधान को ‘‘बहाल’’ किया, जिसे अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के दौरान रद्द कर दिया गया था।
हालांकि, उच्चतम न्यायालय के फैसले में इस प्रणाली को धीरे-धीरे लागू करने की बात कही गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह योजना 13वें संसदीय चुनावों पर लागू नहीं होगी, जिससे अब प्रतिबंधित हो चुकी अवामी लीग चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएगी।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार प्रणाली की शुरूआत 1996 में हुई थी और उसके बाद दो सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीशों की निगरानी में हुए दो चुनावों में 90 दिनों के भीतर विजेता को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई।
फैसले के अनुसार, मुहम्मद युनूस की मौजूदा अंतरिम सरकार फरवरी में प्रस्तावित चुनाव की देखरेख करेगी, जबकि उसके बाद का चुनाव बहाल की गई कार्यवाहक सरकार प्रणाली के तहत होगी।
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