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Tuesday, 1 October, 2024
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सिंगापुर में हत्या मामले में भारतीय मूल की महिला की अपील खारिज

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सिंगापुर, चार मई (भाषा) सिंगापुर की एक अदालत ने हत्या मामले में मिली सजा के खिलाफ नए सबूत पेश करने से संबंधित भारतीय मूल की महिला की अपील खारिज कर दी।

महिला को साल 2016 में म्यांमा की अपनी घरेलू कामगार की हत्या के मामले में 30 साल की सजा सुनाई गई थी।

अपीलीय अदालत ने गायत्री मुरुगायन की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त सामग्री का खुलासा करने और ‘इसे नए सबूत के रूप में पेश करने’ की अनुमति देने की अपील की गई थी। अदालत ने कहा कि इन सबूतों का उसकी अपील से कोई संबंध नहीं है।

चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार गायत्री की याचिका बुधवार को खारिज की गई। पिछले साल फरवरी में गायत्री को 30 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

भाषा जोहेब उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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