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सोमवार, 19 मई, 2025
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सर्वोच्च न्यायालय ने मुक्केबाजी महासंघ चुनाव विवाद से जुड़ी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजीं

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नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) सर्वोच्च न्यायलय ने सोमवार को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) से जुड़े चुनाव विवाद से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय को भेज दीं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को भी छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘हमने इस मामले पर खुली अदालत में चर्चा की है। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित सभी मुद्दों पर सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय उपयुक्त मंच हो सकता है, जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नयी रिट दायर करने या लंबित कार्यवाही में शामिल होने की स्वतंत्रता है।’’

पीठ ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं को एक साथ जोड़ रही है, ताकि कार्यवाही की अधिकता तथा परस्पर विरोधी आदेशों की संभावना से बचा जा सके।

पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर बीएफआई तथा अन्य की दलीलें निरर्थक हो गई हैं, क्योंकि महासंघ को मान्यता देने वाली पिछली अंतरराष्ट्रीय संस्था की मान्यता अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रद्द कर दी है।

पीठ ने कहा कि बीएफआई को अब एक अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था ने मान्यता दे दी है।

शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ (एचपीबीए) द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।

एचपीबीए के कार्यकारी सदस्य ठाकुर को 28 मार्च को चुनाव लड़ने के लिए नामित किया गया था।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि ठाकुर का नामांकन चुनाव से कुछ दिन पहले सुनवाई का मौका दिये बिना बीएफआई के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह के कहने पर ‘मनमाने ढंग से’ खारिज कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ठाकुर को निर्वाचक मंडल से अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी और बीएफआई को नामांकन की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि वह अपना नामांकन दाखिल कर सकें और चुनावों में भाग ले सकें।

अप्रैल में हालांकि एक खंडपीठ ने इस फैसले को खारिज कर दिया, जिसके बाद ठाकुर और एचपीबीए को शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा।

भाषा आनन्द

आनन्द

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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