नयी दिल्ली, तीन अगस्त ( भाषा ) उच्चतम न्यायालय ने हॉकी इंडिया के संचालन के लिये तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया ।
न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड़ और जे बी पर्डीवाला ने प्रशासकों की समिति से संविधान का मसौदा जल्दी तैयार करने के लिये कहा ताकि नवनिर्वाचित कार्यकारी समिति काम शुरू कर दे और भुवनेश्वर में जनवरी 2023 में पुरूष हॉकी विश्व कप के लिये तैयारियां की जा सकें ।
न्यायालय ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में हॉकी इंडिया के आला अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल एफआईआर पर भी संज्ञान लिया ।
न्यायालय ने कहा ,‘‘ हमें उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता ।’’
भाषा मोना सुधीर
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