बेंगलुरु, सात जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिलाड़ियों की नीलामी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है।
जनहित याचिका में दावा किया गया था कि खिलाड़ियों की नीलामी अमानवीय है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अगुवाई वाली खंडपीठ बुधवार को वेंकटेश शेट्टी और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने कहा कि आईपीएल का मौजूदा सत्र खत्म हो गया है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसी ही एक याचिका खारिज की है तो यह जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।
भाषा गोला मनीषा मोना
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