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Thursday, 19 December, 2024
होमरिपोर्टस्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट में खलबली, वास्तविक शिवसेना के मुद्दे को लेकर जाएंगे 'जनता की अदालत' में

स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट में खलबली, वास्तविक शिवसेना के मुद्दे को लेकर जाएंगे ‘जनता की अदालत’ में

शिवसेना (UBT) ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में दिए गए स्पीकर के फैसले को 'राजनीतिक फिक्स्ड-गेम' बताया.

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मुंबई: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा ‘वास्तविक’ शिवसेना के फैसले को “दल-बदल कानून को कमजोर करने वाला”, “लोकतंत्र की हत्या” और “राजनीतिक फिक्स्ड-गेम” बताया.

नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पक्ष में फैसला सुनाया, पार्टी के व्हिप को बरकरार रखा और गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांगों को ठुकरा दिया.

ThePrint से बात करते हुए, प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (UBT) के नेताओं ने दावा किया कि फैसला अपेक्षित आधार पर था और पार्टी आम चुनावों से पहले मतदाताओं में सहानुभूति की लहर बनाने के लिए इस आदेश को भुनाने की कोशिश करेगी.

शिवसेना (यूबीटी) नेता सुषमा एंडहारे ने दिप्रिंट को बताया, “यह एक अपेक्षित निर्णय था. वास्तव में, फैसले ने हमारा पक्ष लिया है. हम जनता के पास जाएंगे और बाउंस बैक करेंगे.”

एक अन्य वरिष्ठ शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि पार्टी “लोगों के पास जाएगी और उन्हें बताएगी कि क्या हुआ है”. अंततः, जनता ही है जो लोकतंत्र में अंतिम फैसला देती है.

फैसले के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि “हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.”

“यह अंतिम फैसला नहीं है. यह सुप्रीम कोर्ट में में टिकेगा नहीं और निश्चित रूप से जनता की अदालत में तो बिल्कुल भी नहीं.”

उन्होंने पूछा, “यदि आप 2018 से हमारी पार्टी के संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपने (स्पीकर) ने हमें अयोग्य क्यों नहीं समझा?”

ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यहां लोग जानते हैं कि असली शिवसेना कौन है, अगर उन्हें लगता है कि वे चुनावों से पहले लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, तो वे गलत हैं. लोग जानते हैं कि असली शिवसेना कौन है. शिवसेना कभी खत्म नहीं हो सकती.”

शिंदे ने जून 2022 में 39 अन्य विधायकों के साथ ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे पार्टी में विभाजन हुआ, और महा विकास अघाड़ी सरकार में अविभाजित शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस शामिल थे.

इसके बाद शिंदे गुट ने बीजेपी में शामिल होकर शिंदे के साथ सीएम के रूप में सरकार बनाई. दो सेना के गुटों ने एक -दूसरे के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की.

अपने फैसले में, नार्वेकर ने 2018 में शिवसेना के संविधान को अमान्य घोषित किया.

नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) पार्टी के एक कथित रूप से संशोधित 2018 के संविधान पर भरोसा कर रही है, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने कहा कि 1999 के संविधान को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि नया संविधान कभी चुनाव आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया था.

नार्वेकर ने कहा, “अगर दोनों गुटों ने अलग -अलग संविधान प्रस्तुत किए हैं, तो विवाद होने से पहले चुनाव आयोग के पास फाइल किए गए संविधान को ध्यान में रखा जाना चाहिए … प्रथमतया, यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि 1999 का संविधान चुनाव आयोग को शिवसेना द्वारा प्रतिद्वंद्वी गुटों के उभरने से पहले प्रस्तुत किया गया था.“

ठाकरे ने आरोप लगाया कि दलबदल-विरोधी कानून को मजबूत करने के बजाय, फैसले ने इसे कमजोर कर दिया.

उनके बेटे और पार्टी के विधायक आदित्य ठाकरे ने फैसले को “लोकतंत्र की हत्या” करार दिया. उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि इस अपमानजनक राजनीतिक फिक्स्ड-गेम के खिलाफ संविधान और लोकतंत्र के लिए सुरक्षा होगी.”

आने वाले दिनों में, शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने उठाए जाने वाले अगले कदम की योजना बनाई है कि कैसे शीर्ष अदालत में लड़ाई के साथ -साथ जमीन पर लड़ाई लड़ें.

फैसले से एक दिन पहले मंगलवार को, शिवसेना (यूबीटी) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें नार्वेकर, भाजपा के विधायक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच कथित बैठकों पर आपत्ति जताई गई थी.

शिवसेना (यूबीटी) नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया है और कहा कि वे “उनके खिलाफ हुए अन्याय” को पोल कैंपेन में लोगों के सामने लेकर जाएंगे.

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दिप्रिंट को बताया, “भाजपा शक्ति और धन का दुरुपयोग कर रही है, और हम इसे जनता के पास ले जा रहे हैं. अब उन्हें (लोगों को) यह तय करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है. जब चुनावों का समय होता है, तो लोग हमारे साथ न्याय करेंगे.”


यह भी पढ़ेंः महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शिंदे गुट को क्यों घोषित की असली शिवसेना- ‘लेजिस्लेटिव ताकत या कुछ और’


कैसे सामने आया विवाद

पिछले साल फरवरी में, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दी, और अपनी विधायी शक्ति के आधार पर पार्टी के “धनुष और तीर” प्रतीक को आवंटित किया.

मई में, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए गेंद को स्पीकर के पाले में डाल दी.

वास्तविक शिवसेना के बारे में फैसला लेते वक्त स्पीकर ने बड़े पैमाने पर तीन परीक्षणों को लागू किया – पार्टी का संविधान, लीडरशिप स्ट्रक्चर और लेजिस्लेटिव ताकत – और उसी आधार पर एक फैसला दिया, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा उपयोग किया जाता है: किस गुट के पास विधायी शक्ति है.

शिवसेना के दोनों गुटों के 54 विधायकों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला देते हुए, नार्वेकर ने कहा: “कौन सा गुट वास्तविक राजनीतिक दल है यह विधायी बहुमत से स्पष्ट है.”

उन्होंने 21 जून 2022 को विभाजन की तारीख होने के लिए निर्धारित किया, और कहा कि, विधायी सचिवालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, शिंदे गुट के पास भारी बहुमत – उस समय 55 एमएलए में से 37 – था.

दो प्रतिद्वंद्वी गुटों की अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने में, स्पीकर ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दिखाए गए आधार केवल आरोप थे, और यह कि किसी भी गुट में विधायक को व्हिप जारी किए जाने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था.

राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे ने दिप्रिंट को बताया कि ठाकरे के पक्ष से विधायकों को अगर अयोग्य घोषित कर दिया जाता, तो उन्हें अधिक सहानुभूति मिलती.

उन्होंने कहा, “कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन एकमात्र बात जो हर कोई जानना चाहता था वह थी कि फैसला किस तरह से दिया जाएगा. यह निर्णय चुनाव आयोग पर आधारित है. यदि ठाकरे के विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तो उन्हें लोगों की बहुत ज्यादा सहानुभूति मिली होगी.”

“लेकिन अब, पार्टी को यह देखने की ज़रूरत है कि उन्हें कितनी सहानुभूति मिल सकती है. यह भी देखने की जरूरत है कि क्या ठाकरे सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं या उन्हें उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा क्योंकि तत्काल हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है.”

(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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