scorecardresearch
Saturday, 18 May, 2024
होमराजनीतिकमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

चुनाव में स्टार प्रचारकों का खर्च राजनीतिक दल वहन करता है जबकि दूसरे प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी को वहन करना होता है.

Text Size:

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिये हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्ज वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन पीठ से निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गयी है क्योंकि इन सीटों के लिये चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वहां कल मतदान है.

पीठ ने कहा, ‘हम इस पर रोक लगा रहे हैं.’

शीर्ष अदालत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के निर्वाचन आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

चुनाव में स्टार प्रचारकों का खर्च राजनीतिक दल वहन करता है जबकि दूसरे प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी को वहन करना होता है.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्मयंत्री ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग का आदेश निरस्त करने के साथ ही न्यायालय से अनुरोध किया है कि संविधान में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव को ध्यान में रखते हुये स्टार प्रचारकों या प्रचारकों द्वारा चुनाव के दौरान दिये जाने वाले भाषणों के बारे में उचित दिशानिर्देश बनाये जायें.


यह भी पढ़ें: ‘फडणवीस कैंप’ बनाम भाजपा के बुजुर्ग नेता- कोई खुली बगावत नहीं, लेकिन नाराजगी के सुर तेज


 

share & View comments