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Sunday, 7 September, 2025
होमराजनीति'स्लैब घटाने से महंगाई कम नहीं होगी': GST सुधारों को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

‘स्लैब घटाने से महंगाई कम नहीं होगी’: GST सुधारों को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत दो स्लैब में तय करने का फैसला हुआ, जिसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिला दिया गया.

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि स्लैब घटाने से महंगाई “कम” नहीं होगी और अमेरिका के टैरिफ हमारे अर्थतंत्र को “नुकसान” पहुंचाएंगे और “मेक इन इंडिया” को “बर्बाद” कर रहे हैं.

“जब जीएसटी लागू किया गया था, तब कहा गया था कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से व्यापारी और कारोबारी टैक्स दे पाएंगे… शायद यह पहला कानून है जिसमें इतने संशोधन किए गए, लेकिन इतने संशोधनों के बाद भी सरकार को फिर संशोधन करना पड़ा और मानना पड़ा कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कानून को बदलना जरूरी है…”

“सवाल यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद से सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया है? वे कौन लोग थे जो बेवजह मुनाफा कमा रहे थे? स्लैब घटाने से महंगाई कम नहीं होगी… अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए हैं. इससे सारे एक्सपोर्ट खत्म हो रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे. मेक इन इंडिया बर्बाद हो रहा है, स्वदेशी का नारा सिर्फ जुबान पर है, दिल में नहीं…” यादव ने पत्रकारों से कहा.

बुधवार को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत दो स्लैब में तय करने का फैसला हुआ, जिसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिला दिया गया.

5 प्रतिशत स्लैब में जरूरी सामान और सेवाएं आती हैं, जिनमें खाने-पीने और किचन के सामान जैसे मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और बर्तन शामिल हैं. कृषि उपकरण, हैंडीक्राफ्ट और छोटे उद्योग, साथ ही मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक किट भी इसमें शामिल हैं.

18 प्रतिशत स्लैब में ज्यादातर सामान और सेवाएं शामिल हैं, जैसे ऑटोमोबाइल — छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, कंज्यूमर गुड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू सामान और कुछ प्रोफेशनल सेवाएं. सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18 प्रतिशत दर लागू होती है.

इसके अलावा, लक्जरी और हानिकारक सामानों के लिए 40 प्रतिशत स्लैब है, जिसमें तंबाकू और पान मसाला, जैसे सिगरेट, बीड़ी, शक्करयुक्त पेय पदार्थ, साथ ही लक्जरी गाड़ियां, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें, यॉट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं.

इसके अलावा कुछ जरूरी सेवाएं और शैक्षणिक सामान पूरी तरह जीएसटी से मुक्त हैं, जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य, फैमिली फ्लोटर और जीवन बीमा शामिल हैं. साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ सेवाएं भी जीएसटी-मुक्त हैं.


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