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Saturday, 4 May, 2024
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आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की याचिका खारिज, खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा

अब सीबीआई कभी भी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है. गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम के पास एक ही उपाय है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दें.

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नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है. इसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. सीबीआई ने चिदंबरम को मामले में दोषी बनाया है. वहीं इस मामले में पी चिदंबरम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इसकी जानकारी देते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि, ‘हम इस मामले को बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे.’

आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. अब सीबीआई कभी भी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है. गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम के पास एक ही उपाय है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दें.

क्या है मामला?

चिदंबरम पर आरोप है कि यूपीए-1 के समय आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने विदेशी निवेश के लिए स्वीकृति दी थी. उस समय इस कंपनी की डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी थीं. 15 मई 2017 को सबसे पहले सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया पर एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम भी शामिल किया गया था. उन पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया पर हो रही कार्रवाई रुकवाने के लिए कार्ति ने 10 लाख डॉलर की मांग की थी.

आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद है.

बता दें कि चिदंबरम लगातार सरकार के खिलाफ मुखर बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी. कांग्रेस पार्टी में होने वाले नीतिगत फैसलों में उनकी हमेशा बड़ी भूमिका रहती है. यूपीए की सरकार में वह वित्तमंत्री रह चुके हैं.

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