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Sunday, 3 November, 2024
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दिल्ली सेवा बिल लोकसभा मे पास, अमित शाह बोले- संसद को इससे जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार’

शाह ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के विचार के खिलाफ संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के तर्कों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.

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नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पारित हो गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ को चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बिल को संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है. संविधान के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है.

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “सेवाएं हमेशा केंद्र सरकार के पास रही हैं. SC ने दी व्याख्या…1993 से 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री ने लड़ाई नहीं लड़ी. कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि जो भी सरकार बनी उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना था. “अगर सेवा करने की जरूरत है तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर उन्हें सत्ता चाहिए तो वे लड़ेंगे…” बता दें कि सोमवार को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

इस दौरान विरोध करने पर आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को आसन पर कागज फेंकने के कारण लोकसभा के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव पेश किया. स्पीकर ओम बिरला ने फैसले की घोषणा करने से पहले सदन की मंजूरी मांगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि “गठबंधन की वेदी पर राष्ट्र के हित की बलि नहीं दी जानी चाहिए”, इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में सत्ता में वापसी एक पूर्व निष्कर्ष था.

लोकसभा में एनसीटी दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश 2023 को बदलने की मांग करने वाले विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए, शाह ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के विचार के खिलाफ संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के तर्कों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.

उन्होंने दिल्ली पर शासन करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) पर भी तीखा हमला किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक विशाल नए आधिकारिक आवास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि विधेयक का विरोध बंगले के पीछे के भ्रष्टाचार की सच्चाई को छिपाने की उसकी मंशा से है.

शाह ने कहा, “समस्या ट्रांसफर और पोस्टिंग की नहीं है. बल्कि यह सतर्कता (विभाग) को अपने (आप) नियंत्रण में लेकर बंगले के बारे में सच्चाई और भ्रष्टाचार के कृत्यों को छिपाने के बारे में है,”

19 मई को प्रख्यापित अध्यादेश ने राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामलों पर बहुमत से निर्णय लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और दो आईएएस अधिकारियों की अध्यक्षता में एक नया वैधानिक प्राधिकरण बनाया. यह AAP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के बीच एक बड़ा टकराव बन गया, जहां केजरीवाल विधेयक के खिलाफ मतदान करने के लिए विपक्षी खेमे के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस उन विपक्षी दलों में शामिल हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अध्यादेश का विरोध किया है.

विपक्ष का कहना है कि अध्यादेश ने दिल्ली सरकार को “सेवाओं” पर अधिक विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण देने वाले 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया है. दिल्ली एक विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का परिणाम है, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 239AA और 239BB पेश किए गए थे.

शाह ने दावा किया कि यह विचार कि विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारता है, अदालत के फैसले के “सेलेक्टिव रीडिंग” का परिणाम था. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 239एए(3)(बी) के तहत, संसद को सभी राज्य और समवर्ती सूची के विषयों सहित दिल्ली के लिए किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति है.

शाह ने कहा, “कुछ लोगों ने तर्क दिया कि बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है. मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आपने वह हिस्सा (सुप्रीम कोर्ट के आदेश का) पढ़ लिया है जो आपके अनुकूल था. जब आप आदेश का उदाहरण देते हैं, तो आपको संपूर्ण निर्णय को पारदर्शी रूप से पढ़ने की आवश्यकता होती है. विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 86, 95 और विशेष रूप से 164 एफ का संदर्भ दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 239एए के तहत संसद को दिल्ली से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है.”

शीर्ष अदालत के आदेश के पैरा 164 एफ के अनुसार, “सूची II (राज्य) और सूची III (समवर्ती) में प्रविष्टियों के संबंध में एनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) की कार्यकारी शक्ति स्पष्ट रूप से कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी. संविधान द्वारा या संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा संघ को प्रदान किया गया”.


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‘एक बार बिल को मंजूरी मिल गई तो AAP किसी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी’

हालांकि, शाह का प्राथमिक जोर राजनीतिक था, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक ऐसी ताकत बताया जो “देश की सेवा नहीं करना चाहती, बल्कि केवल झगड़ों में लिप्त है”. उन्होंने कहा कि 1993 से 2015 के बीच, भाजपा और कांग्रेस ने केंद्र-राज्य के बीच कोई टकराव पैदा किए बिना, वैकल्पिक रूप से दिल्ली पर शासन किया.

गृहमंत्री ने कहा, ”2015 में यहां स्थिति बदल गई और एक ऐसी पार्टी की सरकार बनी जो देश की सेवा नहीं करना चाहती, बल्कि सिर्फ लड़ाई-झगड़े में लगी रहती है.” जबकि AAP, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की एक शाखा, ने 2013 में अल्पकालिक सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की मदद ली थी, उसने 2015 में पहली बार बहुमत हासिल किया, एक उपलब्धि जिसे उसने 2020 में दोहराया.

अमित शाह ने अपना पक्ष रखने के लिए नेहरू के शब्दों का भी सहारा लिया और पट्टाभि सीतारमैया समिति की सिफारिशों के प्रति कांग्रेस के दिग्गज नेता के विरोध का जिक्र किया, जिसका गठन 1947 में मुख्य आयुक्त के प्रांतों की प्रशासनिक संरचनाओं की जांच करने के लिए किया गया था, जिसमें दिल्ली भी शामिल थी.

शाह ने संविधान सभा में दिए गए नेहरू के बयान का हवाला दिया कि “जब से समिति नियुक्त हुई है तब से दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली भी काफी हद तक बदल गई है”. शाह ने कहा कि सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी और बी.आर. अम्बेडकर ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के विचार का भी विरोध किया.

गृहमंत्री ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस को, विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए, और कहा कि एक बार विधेयक को सदन से मंजूरी मिल जाने के बाद, AAP किसी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी. और किसी भी मामले में, गठबंधन बनाने के प्रयासों से विधेयक पर किसी पार्टी की स्थिति की जानकारी नहीं मिलनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, ”मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे दिल्ली के बारे में सोचें, न कि उस गठबंधन के बारे में जो मदद नहीं करेगा. गठबंधन के बाद भी मोदी पूर्ण बहुमत के साथ पीएम बनेंगे. इसलिए गठबंधन की वेदी पर लोगों के हितों की बलि न चढ़ाएं. इस देश की जनता देख रही है. यूपीए ने जिस तरह से 10 साल तक देश को चलाया और उसके 12 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के कारण आप वहां (विपक्षी बेंच) बैठे हैं.”

हालांकि, गृहमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष के भारत गठबंधन का नाम नहीं लिया – जो पिछले महीने पटना और बेंगलुरु में दो दौर की बैठकों के बाद बना था.

(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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