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Sunday, 22 December, 2024
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राम विलास पासवान के बंगले को खाली करने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

राम विलास पासवान की पत्नी रीना पासवान द्वारा दायर इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा ने खारिज कर दिया. बेंच ने कहा, 'यह आपका पार्टी हेडक्वार्टर नहीं है. कृपया बंगले को छोड़ दीजिए.'

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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राम विलास पासवान का बंगला खाली किए जाने के आदेश के विरुद्ध याचिका को खारिज कर दिया. राम विलास पासवान की मौत के बाद उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान उस बंगले में रह रहे थे.

राम विलास पासवान की पत्नी रीना पासवान द्वारा दायर इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि खाली करवाने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है और इस स्तर पर पूरी प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चूंकि यहां सैकड़ों लोग रह रहे हैं इसलिए बंगले को खाली करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं. बंगले को खाली करने के लिए उन्होंने कोर्ट से चार महीने का समय मांगा था.

लेकिन बेंच ने कहा, ‘यह आपका पार्टी हेडक्वार्टर नहीं है. कृपया बंगले को छोड़ दीजिए. इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.’

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रक्रिया 2020 में शुरू हो चुकी थी इसके लिए पार्टियों को नोटिस दे दिया गया था. राम विलास पासवान की मौत के बाद नोटिस जारी कर दिया गया था.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि प्रक्रिया की शुरुआत पहले से ही हो चुकी है और रहने वालों को 2020 में ही नोटिस जारी कर दिया गया था.


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