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Monday, 9 March, 2026
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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऑनलाइन पेश होने के लिए वकील ले सकते हैं अनुमति: सीजेआई

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चेन्नई, 23 अप्रैल (भाषा) भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण ने शनिवार को यहां कहा कि अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांग सकते हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय में आयोजित एक कार्यक्रम में समावेशन से संबंधित पहलुओं पर बोलते हुए, न्यायमूर्ति रमण ने कानूनी पेशे के सभी स्तरों पर महिलाओं के उच्च प्रतिनिधित्व की वकालत की।

उन्होंने कहा कि देश की सामाजिक और भौगोलिक विविधता को न्यायपालिका के सभी स्तरों पर प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि किसी क्षेत्र विशेष का न्यायाधीश उस क्षेत्र के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझता है और समाज के हाशिये पर रहने वाले तबके का न्यायाधीश हाशिये के लोगों के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकता है।

उन्होंने कहा कि समावेशिता का एक अन्य पहलू वादियों और वकीलों दोनों के सामने आने वाली भौगोलिक बाधाओं से संबंधित है, जब वे संवैधानिक अदालतों के सामने पेश होते हैं।

उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना को सक्षम बनाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद पी विल्सन द्वारा संसद में एक निजी विधेयक पेश किये जाने का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि भारत सरकार ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं या नहीं।’’

इसके अलावा, शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘… मैंने उच्चतम न्यायालय में भाई और बहन न्यायाधीशों के परामर्श से, विविध (मिसलेनियस) दिनों के लिए ऑनलाइन सुनवाई जारी रखी है, जो हमने महामारी के दौरान शुरू की थी।’’

उन्होंने कहा कि गैर-विविध (नन-मिसलेनियस) दिनों में, अधिवक्ता अब भी ऑनलाइन पेश होने के लिए अदालत की अनुमति ले सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरे देश के अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना अभ्यास जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए है। मुझे आशा है कि यह प्रथा जारी रहेगी और भविष्य में और मजबूत होगी।’’

उन्होंने वकीलों की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘मैं मुख्यमंत्री (एम के स्टालिन) को बधाई देना चाहता हूं, जो राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।’’

भाषा सुरेश उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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