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Wednesday, 2 October, 2024
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भड़काऊ भाषण मामला: दिल्ली पुलिस ने अदालत को प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में सूचित किया

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नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने अपने पिछले बयान से पलटते हुए उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि यहां आयोजित की गई एक ‘धर्म संसद’ के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में उसने समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो का विश्लेषण करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की।

दिल्ली पुलिस ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि पिछले साल 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा यहां आयोजित कार्यक्रम में ”किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई विशेष शब्द नहीं बोले गए।”

दिल्ली पुलिस ने अपने ताजा हलफनामे में कहा, ”यह सूचित जाता है कि शिकायत में दिए गए सभी ‘लिंक’ और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध अन्य सामग्री का विश्लेषण किया गया। उक्त कार्यक्रम का एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर पाया गया। सामग्री का बारीकी से सत्यापन करने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 295ए, 298 और 34 के अतंर्गत चार मई को थाना ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्व (दिल्ली) जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।”

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस के उस हलफनामे पर अपनी नाखुशी जतायी थी, जिसमें कहा गया था कि आयोजन के दौरान कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था। अदालत ने पुलिस को ”बेहतर हलफनामा” दाखिल करने का निर्देश दिया था।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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