scorecardresearch
Monday, 28 July, 2025
होमदेशबजरी का अवैध खनन रोकने के लिए कड़े उपाय करने का राजस्थान सरकार को न्यायालय का निर्देश

बजरी का अवैध खनन रोकने के लिए कड़े उपाय करने का राजस्थान सरकार को न्यायालय का निर्देश

Text Size:

नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में बजरी का अवैध खनन और ढुलाई रोकने के लिए कठोर उपाय करने का राज्य सरकार को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करके यह बताने को कहा है कि अवैध खनन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए वह क्या कदम उठा रही है।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उन 68 पट्टाधारकों के पक्ष में खनन लीज को अविलंब मंजूरी देने का भी निर्देश दिया जिन्हें पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल मिल गयी है।

पीठ ने कहा, ‘‘एक ओर आप कानूनी खनन चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर आप लीज को मंजूरी नहीं दे रहे हैं।’’ पीठ में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई भी शामिल हैं।

राज्य सरकार के वकील ने पीठ को आश्वस्त किया कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं होगी तो लीज को मंजूरी दे दी जाएगी।

शीर्ष अदालत राज्य में बजरी के अवैध खनन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

भाषा सुरेश नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments