नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को एयरलाइनों को आगाह किया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान यात्रियों को बेकार (अनसर्विसेबल) सीट नहीं दी जाएं।
डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि अनुपयोगी सीट पर यात्रियों की बुकिंग ना करें। विमानन नियामक ने यह भी कहा कि इस संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा।
इस साल की शुरुआत में डीजीसीए ने विमानन कंपनियों के विमानों में सीट और अन्य ‘केबिन फिटिंग’ का ऑडिट कराया था, तो कई सीट टूटी हुई या खराब पाई गई थीं।
देश की सभी एअरलाइनों को मंगलवार को दी गई सूचना में डीजीसीए ने कहा है कि कुछ एयरलाइन यात्रियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान खराब सीट उपलब्ध करा रही हैं।
डीजीसीए ने कहा, ‘‘विमानन कंपनियों के इस तौरतरीके से ना केवल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, बल्कि यह गंभीर सुरक्षा चिंता का मामला है। ’’
डीजीसीए ने कहा कि ‘विमान नियम 1937’ के नियम 53 के मुताबिक विमान की सीट समेत सभी चीजें स्वीकृत ‘डिजाइन विशेषताओं’ के अनुरूप होनी चाहिए। उसने यह भी कहा कि यदि विमान का कोई हिस्सा नियत डिजाइन की जरूरतों के अनुरूप नहीं रहता है, तो इससे जरूरी विमानन सेवा गुणवत्ता कम होती है।
भाषा संतोष वैभव
वैभव
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.