गुवाहाटी, 21 अप्रैल (भाषा) असम सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के उन आवेदनकर्ताओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए उच्चतम न्यायलाय में वार्ता की अर्जी दायर करेगी, जिनके बायोमीट्रिक्स, नागरिकता दस्तावेज के अद्यतन की प्रक्रिया में बंद कर दिए गए।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में बुधवार शाम को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
बाद में सरमा ने ट्वीट किया, ‘‘एसओपी के पैरा नौ में छूट और उन एनआरसी आवेदनकर्ताओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक आईए (वार्ता अर्जी) दायर करने की मंजूरी दी गयी है, जिनके आधार कार्ड मौजूदा एसओपी के कारण रोक दिए गए हैं।’’
उन्होंने कहा कि इससे गरीबी रेखा से नीचे के एक बड़े वर्ग, छात्रों, पेंशनभोगियों, बेरोजगारों को फायदा होगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं।
राज्य सरकार ने पिछले महीने विधानसभा में कहा था कि उसने पिछले दो वर्षों में केंद्र को दो बार पत्र लिखकर आधार कार्ड जारी करने वाले प्राधिकरण को कम से कम उन लोगों को बायोमीट्रिक्स देने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, जिनके नाम एनआरसी के अंतिम मसौदे में आए हैं।
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