मुजफ्फरनगर, 25 जनवरी (भाषा) कैराना (शामली) की विशेष पोक्सो अदालत ने एक युवक को एक 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए बुधवार को उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने दुष्कर्म के दोषी संजीव कुमार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 25 अक्टूबर, 2018 को शामली जिले में कैराना पुलिस थाना अंतर्गत एक गांव में एक युवक द्वारा एक 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया गया था।
पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
भाषा सं राजेंद्र संतोष
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