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Saturday, 7 March, 2026
होमदेशरैगिंग की घटना पर प्राथिमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई: अदालत ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से पूछा

रैगिंग की घटना पर प्राथिमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई: अदालत ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से पूछा

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नैनीताल, 23मार्च (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से पूछा कि उसने अपने छात्रों से जुड़े रैगिंग के मामले में पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करायी। उच्च न्यायालय ने साथ ही कॉलेज प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए।

मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने घटना के संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया।

अदालत ने कॉलेज प्रबंधन से यह स्पष्ट करने को कहा है कि घटना की पूरी जानकारी होने के बावजूद प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई गयी।

हाल ही में यहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ था जिसमें सीनियर छात्र कॉलेज परिसर में एमबीबीएस के छात्रों को सिर मुंडवा कर कॉलेज परिसर में घुमाते हुए दिखाई दे रहे थे।

वीडियो सामने आने के बाद हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने एक जनहित याचिका दायर की थी।

भाषा शोभना प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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