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Wednesday, 20 November, 2024
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कौन है नूंह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी? एक गौरक्षक, सब्जी विक्रेता, हिंदू महिलाओं का स्वयंभू ‘रक्षक’

31 जुलाई की नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज कुमार उर्फ ​​बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उस पर पहले भी नूंह में एक अन्य मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था.

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नई दिल्ली: एक सब्जी विक्रेता, स्वयंभू गौरक्षक और एक हिंदुत्ववादी नेता, राज कुमार, जो अपने क्षेत्र में कथित “लव जिहाद” और “धार्मिक रूपांतरण” को रोकने के लिए अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं, बिट्टू बजरंगी के नाम से अपने इलाके में जाना जाता है. हरियाणा के फ़रीदाबाद निवासी को नूंह पुलिस ने पिछले महीने जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया है.

फ़रीदाबाद निवासी धीरज शुक्ला, क्षेत्र में सक्रिय गौरक्षक समूह गौ रक्षा बजरंग फोर्स के संस्थापक और प्रमुख 45 वर्षीय बिट्टू बजरंगी को एक “रक्षक” के रूप में देखते हैं. बिट्टू ने उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद की थी, जब कथित तौर पर उनकी 22 वर्षीय बेटी पड़ोस के एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई थी. यह मामला पिछले साल पारित हरियाणा के धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के खिलाफ दर्ज किया गया पहला मामला था. दिप्रिंट ने पहले रिपोर्ट की थी कि यह जोड़ा शादी कर चुका है और सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क करने के बाद एक अज्ञात स्थान पर रह रहा है.

बजरंगी के अन्य पड़ोसियों ने दिप्रिंट को बताया कि फ़रीदाबाद की रामफल मंडी में सब्जी विक्रेता, जो छोटे व्यापारियों को वेंडिंग गाड़ियां भी किराए पर देता था, एक “लो प्रोफाइल” आदमी है. बजरंगी जिस भी महिला से मिलता था, उसके पैर छूता था, चाहे उस महिला की उम्र कुछ भी क्यों न हो. लोगों के मुताबिक वह महिलाओं को काफी ‘सम्मान’ देने की कोशिश करता है.

हालांकि, दिप्रिंट ने जिन पुलिस अधिकारियों से बात की, उनमें से अधिकांश ने हिंदुत्व नेता के रूप में उनकी मजबूत पकड़ की बात को खारिज कर दिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, स्वयंभू हिंदुत्व नेता लोगों की नज़रों में आना चाहते थे. अधिकारियों के मुताबिक वह स्थानीय लोगों के बीच “बजरंगी भाई” के रूप में प्रमुखता हासिल करने की कोशिश कर रहा था.

नूंह हिंसा में बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद, 31 जुलाई के धार्मिक जुलूस के आयोजकों में से एक, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने बिट्टू बजरंगी से दूरी बना ली है. 31 जुलाई को हुई धार्मिक जुलूस के बाद ही जिले में सांप्रदायिक झड़प शुरू हुई थी.

मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में वीएचपी ने कहा, “राजकुमार उर्फ ​​बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जाता है, का बजरंग दल [विहिप की युवा शाखा] से कभी कोई संबंध नहीं रहा है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) भी उनके द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए वीडियो की सामग्री को उचित नहीं मानती है.”

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी पहले कहा था कि बजरंगी कभी भी संगठन से जुड़े नहीं थे. उन्होंने कहा था, “वह कभी भी बजरंग दल का हिस्सा नहीं रहे. हो सकता है कि वह एक भागीदार के रूप में यात्रा [नूंह कार्यक्रम] में गया हो. विहिप और बजरंग दल का उनसे कोई संबंध नहीं है.”

राज्य की एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 31 जुलाई की हिंसा के दौरान बजरंगी ने तलवारें लहराईं, नारे लगाए और पुलिस अधिकारियों के वाहन के बोनट पर कूद गया. उन्हें गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हिंसा में इस्तेमाल की गई आठ तलवारें विभिन्न स्थानों से बरामद की गईं.

31 जुलाई को, विश्व हिंदू परिषद और मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा आयोजित एक धार्मिक जुलूस पर कथित तौर पर मेव मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों युवाओं ने हमला किया, जिसके कारण झड़पें हुईं, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई, 70 से अधिक घायल हो गए और कई करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ. हिंसा गुरुग्राम सहित हरियाणा के आसपास के जिलों में फैल गई, जहां एक मस्जिद में आग लगा दी गई और एक नायब इमाम की हत्या कर दी गई. इमाम हिंसा में मारे गए छह लोगों में से एक हैं.

महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर इस घटना में बजरंगी के खिलाफ पहली एफआईआर नहीं थी. दरअसल, इस साल स्वयंभू हिंदुत्व नेता के खिलाफ यह पांचवीं एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें नूंह मामले से पहले भी दर्ज की गई तीन एफआईआर शामिल हैं.

दिप्रिंट से इस बात की पुष्टि करते हुए कि बजरंगी के खिलाफ सभी पुलिस मामले इस साल दर्ज किए गए थे, और उसके खिलाफ कोई पिछला मामला नहीं था, फरीदाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी सूबे सिंह ने कहा कि स्वयंभू नेता को पहले मामले को छोड़कर सभी मामलों में गिरफ्तार किया गया था.

इस साल जनवरी में धीरज शुक्ला मामले के मद्देनजर दिप्रिंट से बात करते हुए, बजरंगी ने कहा था, “मैंने अपना जीवन हिंदू लड़कियों को [लव जिहाद से] बचाने के लिए समर्पित कर दिया है. मैं ये काम पिछले 30 साल से कर रहा हूं. मैं बिहार, कोलकाता, मुंबई और कई अन्य जगहों से लड़कियों को वापस लाया हूं. मैं जिहादियों को नहीं छोड़ता.”

उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर मुस्लिम पुरुषों द्वारा फंसाया जा रहा था, कितनी जल्दी हिंदुओं को विरोध में सड़कों पर उतरना होगा और आरोप लगाया कि हरियाणा का मेवात क्षेत्र [बड़े पैमाने पर मेव मुस्लिम समुदाय द्वारा आबादी वाला] “मिनी पाकिस्तान” है.

बिट्टू बजरंगी के ख़िलाफ़ मुक़दमे

नूंह में सांप्रदायिक झड़पें भड़कने के एक दिन बाद नूंह घटना से जुड़े कथित रूप से उत्तेजक फेसबुक वीडियो के संबंध में 1 अगस्त को फरीदाबाद में बजरंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. हालांकि, तबतक दूसरे जिलों में हिंसा नहीं फैली थी.

महिला अधिकारी की शिकायत के बाद दोबारा गिरफ्तार होने से पहले उन्हें मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

दिप्रिंट को मिले आंकड़ों के मुताबिक, नूंह हिंसा भड़कने से पहले ही इस साल बजरंगी के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं.

पुलिस सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि 3 जून को फरीदाबाद के धौज में दर्ज किए गए पहले मामले में, बजरंगी के खिलाफ धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किए गए कृत्य), 148 (दंगा), 149 (घातक हथियार के साथ दंगा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम की धाराएं के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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इसके अगले ही दिन उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर, जिसकी एक प्रति दिप्रिंट के पास है, में कहा गया है कि स्वयंभू गौरक्षक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में मुसलमानों को “जिहादी” कहा था और कहा था कि वह “जिहादियों” को निशाना बनाना जारी रखेगा.

अगले दिन, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए और 34 (सामान्य इरादा) के तहत सारन, फरीदाबाद में एक और एफआईआर दर्ज की गई. दिप्रिंट के पास मौजूद इस एफआईआर की कॉपी में बजरंगी द्वारा “जिहादी” शब्द के इस्तेमाल और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जिक्र है.

स्वयंभू हिंदुत्व नेता के रूप में उभरें

जैसा कि दिप्रिंट ने देखा, बजरंगी के सोशल मीडिया पोस्ट में मुसलमानों को “जिहादी” के रूप में संदर्भ बार-बार दिखाई देता है. उनके इंस्टाग्राम फीड में उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों पर समाचार रिपोर्ट्स का विवरण भी है.

पोस्ट उन्हें “सनातन महिलाओं के रक्षक” के रूप में भी पेश करते हैं और ऐसा आभास देते हैं कि उन्हें तलवारें लहराना और सोशल मीडिया रील बनाना पसंद है.

जिस दिन नूंह में हिंसा भड़की, उस दिन बजरंगी एक फेसबुक लाइव में यह कहते दिखे कि “फूल माला तैयार रखो” और “तुम्हारा जीजा आ रहा है”. कथित तौर पर रैली में मोनू मानेसर नाम के गौरक्षक की मौजूदगी का हवाला दिया गया, जो दो मुस्लिम पुरुषों, ज़ुनैद और नासिर की हत्या का आरोपी है.

नूंह में हिंसा भड़कने से एक दिन पहले 30 जुलाई को अपलोड की गई एक इंस्टाग्राम रील में, बजरंगी भगवा पोशाक पहने हुए दिखाई देता है. साथ में लिखता है, ”कल मेवात आ रहा हूं, जिहादियों का जीचा.” बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, “बाप तो बाप रहेगा.”

फ़रीदाबाद में पड़ोसी, उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जो “गौ माता [गाय] की पूजा करता है”.

एक पड़ोसी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “गाय दूध देती है या नहीं, इसकी उसे कोई परवाह नहीं है. उसके लिए, यह उसकी मां है. उनका एक घर फ़रीदाबाद में भी है.”

पड़ोसी ने कहा: “वह पिछले आठ वर्षों से हर साल अष्टमी पर [नवरात्र के दौरान] भगवा रैली का नेतृत्व कर रहा है. उनकी उपस्थिति [पड़ोस में, एक स्वयंभू हिंदुत्व नेता के रूप में] धीरे-धीरे बढ़ी है. लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं. हर शाम वह एक अड्डे पर बैठता है. लगभग 300-400 युवा अब उनका अनुसरण करते हैं और गायों को बचाने के लिए उनके साथ काम करते हैं. वे यह देखने के लिए निगरानी रखते हैं कि कहीं गायों का वध तो नहीं किया जा रहा है और बीमार गायों की देखभाल भी करते हैं.”

स्वयंभू गोरक्षक और हिंदुत्व नेता को पड़ोस से परे भी समर्थक मिल गए हैं.

यूट्यूब चैनल ‘लाइव फॉर नेशन’ के अनिल कौशिक के मुताबिक, मौजूदा मामले में बजरंगी की गिरफ्तारी “अन्यायपूर्ण” है.

कौशिक, जो 2016 से बजरंगी को जानने का दावा करते हैं, ने कहा, “हर कोई जानता है कि उसके खिलाफ मामला झूठा है. वह ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं का सम्मान करता है, वह उनके पैर छूता है, चाहे महिला किसी भी उम्र की क्यों न हो. ऐसा कोई कैसे तलवार लहरा सकता है और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है.”

वकील और वीएचपी सदस्य अशोक बाबा ने दिप्रिंट को बताया कि वह स्वयंभू हिंदुत्व नेता से पहली बार फरीदाबाद जिला अदालत में मिले थे. बाबा ने कहा. “मैं वहां प्रैक्टिस करता हूं और बिट्टू बजरंगी अक्सर विभिन्न मामलों के लिए आते थे. उन्होंने कठिन समय में धीरज शुक्ला के परिवार की भी मदद की थी [धर्मांतरण विरोधी मामले का एक संदर्भ].”

नूंह हिंसा के बाद सामने आए सोशल मीडिया वीडियो में बाबा कथित तौर पर एक मंदिर परिसर के अंदर से गोलीबारी करते दिखाई दिए थे. बाद में उन्होंने मीडिया को बताया था कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया था.

इस बीच, दिप्रिंट से बात करने वाले पुलिस अधिकारियों ने भी बजरंगी की स्थानीय प्रसिद्धि में धीरे-धीरे वृद्धि को याद किया.

हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिप्रिंट से कहा, “वह समय-समय पर कुछ मुस्लिम युवाओं के खिलाफ विभिन्न शिकायतें और आरोप लेकर आता है. पुलिस द्वारा उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है. हालांकि, समय के साथ कुछ स्थानीय युवाओं ने उनसे हाथ मिला लिया है. जिसके कारण उसकी प्रसिद्धि में बढ़ोतरी है.”

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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