नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या और इसके बाद बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में 21 मार्च को की गई कथित आगजनी में नौ लोगों की जलकर हुई मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दो अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किये हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने शेख की हत्या के मामले में दायर आरोपपत्र में चार लोगों को आरोपी बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस नेता अनारुल हुसैन समेत 18 लोगों को आगजनी के मामले में नामजद किया है।
शेख की मौत के बाद बोगतुई गांव में गत 21 मार्च की रात बदले की कार्रवाई के तहत लोगों की भीड़ ने घरों पर बम फेंका और उनमें आग लगा दी थी , जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित नौ लोगों की जलकर मौत हो गई थी।
सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने बताया कि 21 मार्च 2022 को जब शिकायतकर्ता रात करीब साढ़े आठ बजे बोगतुई ‘मोड़’ पर एक दुकान पर चाय पी रहा था, तब उसका भाई भादु शेख (बरसाल ग्राम पंचायत का उपप्रधान) मोटरसाइकिल पर बैठकर फोन पर बात कर रहा था।
जोशी ने कहा, ‘‘यह आरोप लगाया गया कि आरोपी ने भादु शेख के सिर को निशाना बनाकर बम फेंका। बम के सिर पर लगने पर वह जमीन पर गिर गया था।’’ जोशी ने कहा कि आरोप के मुताबिक शेख के गिरने के बावजूद उसे लक्ष्य करके कई और बम फेंके गये। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किये हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। बोगतुई हिंसा और आगजनी से संबंधित अपने आरोप पत्र में संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यह शेख की हत्या का ‘सीधा नतीजा’ था।
एजेंसी ने भादु शेख की हत्या से जुड़े आरोप पत्र में पलाश खान उर्फ फैजुल खान, संजू शेख उर्फ नूर इस्लाम शेख, सफी शेख उर्फ सफीजुल शेख और माही शेख उर्फ महिरुल शेख को नामजद किया है।
यह आरोप है कि शेख की हत्या के बाद उसके वफादारों और संगठन के सदस्यों ने गांव में विरोधियों के घरों में आग लगा दी।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में प्रभुत्व और वाणिज्यिक वाहनों तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से धन के अवैध संग्रह पर नियंत्रण के लिए भादु शेख, पलाश शेख और सोना शेख के संगठन के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता थी ।
भाषा
संतोष दिलीप
दिलीप
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