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सोमवार, 21 अप्रैल, 2025
होमदेशवक्फ विवाद: न्यायालय ने पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में जांच को लेकर याचिका वापस लेने की अनुमति दी

वक्फ विवाद: न्यायालय ने पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में जांच को लेकर याचिका वापस लेने की अनुमति दी

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नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता को नए संशोधित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोइस्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें नयी याचिका दायर करने की छूट दी।

शीर्ष अदालत ने झा की रिट याचिका में किए गए दावों को लेकर उनकी खिंचाई करते हुए कहा कि याचिका आवश्यक पक्षों के अलावा किसी भी उचित सत्यापन के बिना दायर की गई थी।

पीठ ने कहा, ‘‘लगता है आप किसी जल्दबाजी में हैं।’’

पीठ ने कहा कि प्रतीत होता है कि झा मीडिया में आई खबरों पर भरोसा करते हैं। शीर्ष अदालत ने उनसे याचिका में अपने दावों का उचित सत्यापन करने और नयी याचिका दायर करने के लिए कहा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल में हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है।

नए कानून के खिलाफ 11 और 12 अप्रैल को प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों मुख्य रूप से सुती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में सांप्रदायिक हिंसा में कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए।

भाषा सुरभि नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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