नैनीताल, 22 मार्च (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने घर वापस जाने की अनुमति देने की मांग करने से संबंधित चार चीनी नागरिकों की याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मुंबई पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिकों को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बाद में इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे साप्ताहिक आधार पर एक स्थानीय पुलिस थाने के सामने नियमित रूप से पेश होंगे।
हालांकि, ये चीनी नागरिक मुंबई से भाग गए। लेकिन 2019 में उत्तराखंड के बनबसा के जरिये नेपाल में अवैध रूप से घुसने का प्रयास करते हुए इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया।
चीनी नागरिकों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।
याचिका दायर करने वाले चीनी नागरिकों के नाम वांग गुवांग, शू झेन, निहेपांग और लिआओजिनकांग हैं।
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