नोएडा : कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला में 30 जून तक कर्फ्यू लगाया गया है. एक अधिकारी ने इस बारे में बताया.
गौतमबुद्धनगर ज़िले में 30 जून तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई। ज़िले की अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने धारा 144 के तहत दिशानिर्देश जारी किया। #UttarPradesh pic.twitter.com/2IsTLYSUwL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 1, 2021
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि कोरोनावायरस महामारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा घोषित किया है और आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन बढ़ने की वजह से 30 जून तक गौतम बुद्ध नगर जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां बिना अनुमति के नहीं होंगी. विवाह समारोह में 25 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.