तिरुवनंतपुरम/नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद पर से राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों पर ‘एकछत्र न्यायाधिकार’ नहीं है और वह एकतरफा ढंग से काम नहीं कर सकती।
कुलाधिपति संबंधी अदालत के विभिन्न फैसलों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) पूरे देश के लिए एक है और यह लागू रहेगा।
खान से नयी दिल्ली में संवाददाताओं ने जब इस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मामले में दिए फैसले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
उन्होंने सवाल किया, ‘‘फिर कैसे कुलाधिपति की नियुक्ति में उनकी भूमिका हो सकती है।’’
हाल में विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पेश करने वाली राज्य की वाम सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे (सरकार) समझते हैं कि वे कुलाधिपति को बदल कर अपनी पसंद के कुलपतियों को नियुक्त कर सकते हैं, उनके रिश्तेदारों की भर्ती कौन करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘वे नहीं जानते कि वे ऐसा नहीं कर सकते…यह मामला समवर्ती सूची में है…राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों पर एकछत्र न्यायाधिकार नहीं है। आप एकतरफा ढंग से कुछ भी कैसे कर सकते हैं?’’
राज्यपाल ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि राज्य के विद्यार्थी समुदाय को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन (राज्य सरकार द्वारा) जानबूझकर बाधा उत्पन्न की जा रही है।
उन्होंने कहा,‘‘हम ऐसा देश चाहते हैं जहां की शिक्षा व्यवस्था एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग नहीं हो। इसलिए यूजीसी का नियमन है, जो उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत है और राज्य के विधेयक के बावजूद कायम रहेगा।’’
राज्यपाल ने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक समान है और यूजीसी का नियमन कायम रहेगा, फिर सवाल कहा उठता हैं।
गौरतलब है कि केरल सरकार ने बुधवार को विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पेश किया था, जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से राज्यपाल को हटाकर प्रमुख अकादमिक हस्तियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।
भाषा धीरज माधव
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