प्रयागराज: प्रयागराज स्थित धूमनगंज थाना की पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान शौलत हनीफ को उमेश पाल हत्याकांड में उमेश की हत्या की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया है.
पुलिस उपायुक्त (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि जांच के दौरान खान शौलत हनीफ के खिलाफ सबूत मिले हैं और धूमनगंज थाना में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत खान शौलत हनीफ का नाम जोड़ा गया है.
उन्होंने बताया कि तफ्तीश के दौरान उमेश पाल की हत्या से पहले खान शौलत हनीफ द्वारा अतीक के बेटे असद को उमेश पाल की फोटो भेजने का तथ्य सामने आया है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उमेश पाल अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा पाने के बाद नैनी जेल में निरुद्ध खान शौलत हनीफ से पूछताछ के लिए पुलिस जल्द ही अदालत में रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है.
गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
इस घटना के अगले दिन 25 फरवरी को धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
उल्लेखनीय है कि गत 28 मार्च को यहां की एक विशेष अदालत ने उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद, खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को नैनी सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया गया, जबकि अतीक अहमद को साबरमती जेल भेज दिया गया था.
उमेश पाल हत्याकांड के संबंध में पूछताछ के लिए अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था. दोनों की 15 अप्रैल, 2023 को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल जे जाते समय पुलिस सुरक्षा घेरे में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
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