नई दिल्ली: जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है. शनिवार को कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है इस आधार पर उन्हें इस केस से आरोप मुक्त किया जाता है.
हालांकि कोर्ट ने इस मामले में AAP नेता ताहिर हुसैन सहित कई अन्य लोगों पर आरोप तय किए हैं.
दरअसल फरवरी 2020 में दिल्ली के करावल नगर रोड पर भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी जिसमें खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम जोड़ा गया था. इसी केस में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल संग्राम सिंह के बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज की गई थी.
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कई अन्य मामलें के भी आरोपी हैं और दंगे में उनकी कथित साजिश के कारण उनपर UAPA के तहत केस चल रहा है. ये विषय अदालत में लंबित है.
दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था. तब से वो जेल में बंद हैं.
Delhi riots case: Court discharges Umar Khalid, Khalid Saifi, frames charges against former AAP councillor
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काफी मुश्किल रही लड़ाई
पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद को आरोप मुक्त होने पर उनके पिता एस. क्यू. आर. इलयास ने कहा, ‘लड़ाई काफी मुश्किल रही, लेकिन न्याय पाने को लेकर हमारी सोच सकारात्मक रही.’
Battle has been tough: Father of Umar Khalid after court discharged him in Delhi riots case
— Press Trust of India (@PTI_News) December 3, 2022
इलयास ने उम्मीद जताई कि उनका बेटा जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा. उन्होंने कहा, ‘उमर ने बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी.’
कई अन्य मामलों में भी आरोपी
उमर खालिद कई अन्य मामलों में भी आरोपी हैं और दंगों में साजिश के संबंध में UAPA का सामना कर रहे हैं. ये मामले अभी अदालत में लंबित हैं. इसके कारण दोनों को अभी जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है.
उमर के पिता इलयास कहते हैं, ‘सर्वशक्तिमान अल्लाह की मेहरबानी और वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदरप पेस और उनकी टीम के अनवरत प्रयास से उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगा मामले (प्राथमिकी संख्या 101) में आरोप मुक्त कर दिया गया है.’
उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों को प्राथमिकी 59/2020 के मामले में भी आरोप मुक्त कर दिया जाएगा. करावल नगर पुलिस थाने ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया था.
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